दुर्ग
किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को सजा
06-Jan-2024 3:49 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 जनवरी। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी भुनेश्वर साहू को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष आश्रम कारावास,500 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है। थाना अमलेश्वर अंतर्गत ग्राम महुदा निवासी आरोपी भुनेश्वर साहू ने 15 जुलाई 2023 को किशोरी के घर के सामने ही किशोरी को बेइज्जत करने की नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की थी। किशोरी के परिजनों ने थाना अमलेश्वर में शिकायत दर्ज कराई थी।