बस्तर
जगदलपुर, 29 जनवरी। शहर के लालबाग स्थित शौर्य भवन पुलिस ऑडिटोरियम में रविवार की दोपहर को उप संचालक अभियोजन आरके मिश्रा, एडीपीओ प्रमोद धृतलहरे एवं एडीपीओ टीआर भारती के द्वारा नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के बारे में जिला स्तरीय क्षमता विस्तार कार्यशाला का आयोजन पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अन्य विषयों पर व्याख्यान दिया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं से प्रारुप में भिन्नताओं को लेकर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 से प्रारुप में भिन्नता, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से प्रारुप में भिन्नता को लेकर कार्यशाला में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर के करीब 132 अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
कार्यशाला के समापन पर पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर शशि मोहन ने कहा कि शब्द दण्ड संहिता से न्याय सहिता होना ही अपने आप में एक नये युग का आगमन है, जो नागरिक हितैषी है और हमें और संवेदनशील पुलिसिंग की ओर बढऩे का संदेश देता है।इस विषय की दूसरे एवं तीसरे चरण की कार्यशाला 7 फरवरी एवं 10 फरवरी को आयोजित किये जाने की बात कही गई है।