दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 22 मार्च। गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ग्राम नवागांव प.ह.न.06 तहसील बोरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1269/2 रकबा 0.3040 हेक्टेयर भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन हेतु आवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में किया गया था। ग्राम नवागाँव के पूर्व सरपंच समारू देशलहरा ने बताया कि उक्त आवेदन राजस्व विभाग में विचाराधीन था उसके बावजूद बिना डायवर्सन अनुमति के गेल (इंडिया) द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसका विरोध हम ग्रामीणों द्वारा शुरू से किया जा रहा है।
ग्राम परसदापार के किसान मनोज वर्मा ने कहा कि उक्त संदर्भित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने बड़ी संख्या में किसान दिनाँक 31 जनवरी 2024 को एस.डी.एम कार्यालय धमधा पहुँचे थे और गैस पाइपलाइन प्रभावित किसान संघर्ष समिति ने दावा आपत्ति दर्ज कर गेल (इंडिया) के आवेदन को निरस्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने की माँग की थी। उक्त प्रकरण की जाँच हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा दुर्ग को प्रेषित किया गया था ।
किसान नेता संदीप पटेल ने बताया कि अधीक्षक भू- अभिलेख दुर्ग से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर धमधा एस.डी.एम द्वारा कार्यवाही करते हुए गेल (इंडिया) के आवेदन को खारिज किया है यह हमारे आंदोलन की एक जीत है, लेकिन केवल आवेदन निरस्त करने से काम नहीं चलेगा नियमानुसार आगे की कार्यवाही करनी होगी। एस. डी.एम द्वारा जारी आदेश से स्पष्ट हो गया कि गेल (इंडिया) लिमिटेड नियमों को ताक में रखकर दुर्ग जिले में कार्य कर रही है।
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से कलादास ढहरिया ने कहा कि 05 मार्च 2024 को हमने दुर्ग संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया था उन्होंने भी 15 दिन में जाँच कर और संयुक्त बैठक करने की बात कही थी, उनकी जाँच रिपोर्ट आने पर ऐसे कई उल्लंघन उजागर होंगे। 15 दिन लगभग पूरे होने वाले है गैस पाइपलाइन प्रभावित किसान संघर्ष समिति उक्त जाँच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जिसके पश्चात एक सैयुक्त बैठक दुर्ग संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में होगी जिसमे हम गेल (इंडिया) द्वारा किए जा रहे किसान विरोधी कार्यों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।