दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 23 मार्च। ऋण पुस्तिका में फर्जीवाड़ा एवं दुर्ग न्यायालय के मोहर का दुरुपयोग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी राकेश बंजारे निवासी बिजेभाटा थाना रानीतराई को धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक 20 मार्च को प्रार्थी अजय कुमार साहू निवासी रीडर प्रस्तुत कर न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि राकेश बंजारे द्वारा शासन विरुद्ध चेतन सिंह चंद्राकर में अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए किसान किताब को पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त किसान किताब में पूर्व जमानत का कोई उल्लेख नहीं है एवं किसान किताब में तहसीलदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी किए जाने का भी कोई इंद्राज नहीं था। संदेही द्वारा किसान किताब में छेड़छाड़ व कूट रचना कर पन्ने हटाने एवं तहसीलदार दुर्ग के मोहर का दुरुपयोग करने का कार्य किया गया था।