रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मई। छत्तीसगढ़ रेरा ने भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर रेरा ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रमोटर्स पर 18.82 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें व्हीआईपी सिटी. सेक्टर-01 एक्सटेंशन, व्हीआई पी सिटी, सेक्टर-02, व्हीआईपी सिटी, सेक्टर-01, व्ही.आई.पी सिटी सेक्टर-01 एक्सटेंशन, व्हीआईपी सिटी, सेक्टर-04 ग्राम-सड्डू, रायपुर के प्रमोटर्स-आर पी इन्फ्राटेक प्रालि द्वारा राकेश पाण्डेय, पता-व्हीआईपी सिटी, ग्राम सड्डू, रायपुर (छ.ग.) ने छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन वर्ष 2018 में पंजीकृत कराया था।
रजिस्ट्रार, ने 17 जनवरी 2024 के प्रतिवेदन के अनुसार यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-60 के अतर्गत 11/03/2024 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-एम-कॉम 2024-02337, 02338, 02339, 02340, 02343 संधारित किया गया। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने के फलस्वरूप प्रमोटर्स-आर.पी इन्फ्राटेक प्रा.लि. द्वारा-राकेश पाण्डेय, को उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 60 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्रमश राशि 2,17,000/-, 3,23,000/-, 3,60,000/-, 2,47,000/-, 7,35,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुये आदेश पारित किया गया है। अनावेदक द्वारा रेरा विनिर्दिष्ट खाता का संचालन नहीं किये जाने के कारण अनावेदक के विरूद्ध कुल रूपये 18,82,000/- का शास्ति अधिरोपित किया गया है।