गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 29 जून। जिला स्तरीय महिला उत्पीडऩ निवारण तथा अनैतिक व्यापार रोकथाम सामिति की बैठक पुलिस अधीक्षक सभाकक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित कांबले की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांबले ने पुलिस विभाग के सभी थानों में अन्यत्र पलायन करने वाले तथा अन्य स्थान में ले जाने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, उम्र, संपर्क नंबर, सभी का पंजी संधारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। ताकि पलायन में गये व्यक्तियों को समय-समय पर दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में पलायन से संबंधित कार्यशाला का आयोजन करें, थानों द्वारा ग्राम पंचायत संरक्षण बाल संरक्षण समिति का रजिस्टर का निरीक्षण करें। श्रम विभाग से समन्वय कर कार्य के लिए बाहर ले जाने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस बनाये एवं समय-समय पर बैठक आयोजित करे। इसके अलावा अनाथ बच्चों की सूची तैयार करे एवं आवश्यकता अनुसार सभी बच्चों को संस्था में रखे, ढाबों में बालश्रम में लिप्त बच्चों की सूची तैयार करें। साथ ही जिले के प्रत्येक बालिका छात्रावासों का निरीक्षण करे यदि वहां कोई पुरूष कर्मचारी कार्यरत है तो उसके स्थान पर महिला कर्मचारियों की व्यवस्था करें।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पाण्डेय द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नये कानून के बारे में जानकरी देते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों को जागरूकता अभियान के तहत प्रचार-प्रसार करने को कहा, सभी कार्यस्थलों पर गठित लैगिंक उत्पीडऩ समिति की सूची चस्पा करे, महिलाओं के संबंध में कोई भी समस्या हो तो नि:शुल्क हेल्पलाईन नम्बर 181 में संपर्क करने हेतु निर्देशित किया गया।