रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 दिसंबर। जोन 7 के तहत आने वाले डॉ. ईश्वरीचरण शुक्ल वार्ड 22 के तहत डुमरतालाब रायल फार्मेसी के बाजू में अवैध प्लाटिंग प्रकरण के क्षेत्र में आमजनों को अवैध प्लाटिंग स्थल से अवगत कराने नोटिस बोर्ड लगाने की स्थल पर कार्यवाही की। विगत सप्ताह जोन 7 की टीम ने उक्त स्थल की निजी भूमि में लगभग 40 हजार वर्गफीट क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग एवं बनायी गयी अवैध मुरम रोड को थ्रीडी से काटकर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी थी। अब निगम आयुक्त के आदेशानुसार जोन 7 नगर निवेश टीम ने आज उक्त स्थल पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी लोगों को देने नोटिस बोर्ड लगाया ।
जोन 7 कमिश्नर विनोद पाण्डेय ने बताया कि महापौर एजाज ढेबर एवं आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार जोन 7 नगर निवेष विभाग ने वार्ड 22 के डुमरतालाब के रायल फार्मेसी के बाजू में की गई अवैध प्लाटिंग के स्थल पर आमजनों की उससे अवगत कराने नियमानुसार नोटिस बोर्ड लगाया गया है।
उक्त क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग का भाग होने एवं वहां आस पास में भवन निर्माण अनुज्ञा नगर निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने की जानकारी दी गई है एवं सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे यहां प्लाट की खरीदी बिक्री न करें अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।