दुर्ग

बैंक पर 18 हजार हर्जाना
22-Jan-2021 4:49 PM
बैंक पर 18 हजार हर्जाना

दुर्ग, 22 जनवरी। चेक जमा करने पर परिवादी के खाते में बैंक द्वारा रकम डाल दी गई, परन्तु तीन माह बाद अचानक बिना सूचना दिए रकम वापस ले ली गई। कारण चेक देने वाले के खाते में रकम का नहीं होना बताया गया। इस पर परिवादी ने फोरम में वाद दायर किया था। जिला फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये एवं लता चंद्राकर ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सुपेला शाखा पर 18 हजार रुपए का हर्जाना लगाया।

जानकारी के मुताबिक इंदिरा नगर सुपेला निवासी रूप लाल साहू ने यूको बैंक के खाते में 10 हजार रुपए का चेक जमा कराया था। उक्त चेक परिवादी को पार्वती इंटरप्राइजेस के संचालक द्वारा प्रदान किया गया था। चेक क्लियर कर बैंक द्वारा परिवादी के खाते में 2 मार्च 2017 को 10 हजार रुपए की रकम डाल दी गई, परन्तु 19 जून 2017 को बिना सूचना दिए 10 हजार रुपए काट लिए गए।
 

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