दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
उतई, 21 फरवरी। ग्राम पंचायत करगाडीह में दुर्ग जिला न्यायालय द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट प्रशांत देवांगन,रजत कुमार निराला व विवेक करकेट्टा ने ग्रामीणों को क़ानूनी जानकारी दिया।
यायधीश प्रशांत देवांगन ने एफआईआर के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी आम व्यक्ति के शिकायत पर पुलिश को नि:शुल्क एफआईआर दर्ज करना जरुरी है,यदि पुलिसऐसा नही कर रहा है तो वह व्यक्ति अपनी शिकायत को एक सादे कागज पर लिखकर जिले के एस पी को दे सकते है। यदि उसके बाद भी यदि पुलिश स्नढ्ढक्र नही लिखता है तो एसपी को दिये आवेदन की पावती व साथ में जिला मजिस्ट्रेट के नाम एक आवेदन दे सकते है। न्यायाधीश रजत कुमार करकेट्टा ने बाल विवाह व नोनी सुरक्षा योजना की जानकारी दिया उन्होंने कहा कि विवाह के लिये लडक़ी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा लडक़े का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष भारतीय संविधान में रखा गया है यदि कोई पालक या माता पिता इससे भी कम उम्र में लडक़ी या लडक़े का विवाह करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा ।माननीय न्यायाधीश विवेक निराला ने फौत व बटवारा के सबन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि गाव में अक्सर फौत व बटवारा की समस्या रहता है।हमारे संविधान ने पैतृक संपत्ति में पुत्र व पुत्री को सामान अधिकार दिये है।इसके साथ ही उन्होंने लोक अदालत के बारे में भी बताया।
इस अवसर पर सरपंच घनश्याम गजपाल,उपसरपंच संतोष सोनवानी, रोहित साहू, सुरेश बघेल,कामेश्वर साहू,पूजा साहू,सरोजनी साहू,सरस्वती साहू,शीतल यादव आदि पंचगण,महिला चेतना पुलिश राधा बंधे,धनेश्वरी साहू,पुष्पा साहू,दीपा साहू,महिला समूह धनेश्वरी साहू,रामेश्वरी साहू,खिलेश्वरी साहू,बैंक सखी खुशबु साहू,पंचायत सचिव राजेश्वरी यादव,पुलिस टीम तथा इंद्रभूषण साहू,संतु साहू सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।