दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 2 मार्च। मोटरसाइकिल की किश्तें अदा न करने की बात को लेकर भाइयों के बीच हुए विवाद में गुस्सा, छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार कैंची से हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने आरोपी को धारा 304 (2) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 324 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनीष अखिलेश ने पैरवी की थी। न्यू कृष्णा नगर सुपेला निवासी दिलहरण ऑटो चलाता था। वहीं उसका छोटा भाई आरोपी संजय सेन सेलून में नाई का काम करता था। दोनों भाइयों के बीच कुछ दिन पूर्व से वाहन की किश्त अदा करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था।
8 दिसंबर 2018 की रात 9 बजे दिलहरण अपने छोटे भाई संजय सेन के घर पहुंचा और किश्त अदा करने की बात को लेकर गाली-गलौज कर विवाद करने लगा। विवाद बढऩे पर गुस्साए संजय सेन ने धारदार कैंची से दिलहरण के पेट, सीने आदि में लगातार वार कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बुरी तरह घायल हुए दिलहरण को शासकीय अस्पताल सुपेला लेकर गए। यहां जांच करते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
सुपेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 व 326 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। कोर्ट ने धारा 302 को कन्वर्ट करते हुए धारा 304 (2) एवं धारा 324 के तहत सजा दी है।