महासमुन्द

आदित्या अस्पताल महासमुन्द को कोरोना मरीजों के उपचार पर रोक
30-Apr-2021 9:06 PM
आदित्या अस्पताल महासमुन्द को कोरोना मरीजों के उपचार पर रोक

पूर्व के भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 30 अप्रैल।
शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण आदित्या हॉस्पिटल महासमुन्द को कोविड.19 मरीजों के उपचार के लिए प्रदाय की गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। वहीं दो अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.  एन.के. मंडपे से मिली जानकारीके अनुसार बीते 10 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय महामसुन्द के आदेश क्रमांक नर्सिंग होम एक्ट 2021-1560 के द्वारा कोविड.19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए आदित्या हॉस्पिटल, पुरानी मंडी रोड, गंज पारा महासमुंद को कोविड.19 से संक्रमित मरीजों के शासन द्वारा निर्धारित दर से उपचार की अनुमति प्रदान की गई थी। 

उक्त क्लीनिकल स्थापना के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अस्पताल संचालक द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित संस्था को पत्र क्रमांक 1795 दिनांक 23 अप्रैल 2021 एवं पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 28 अप्रैल 2021 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था। लेकिन आज दिनांक तक संबंधित संस्था का जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस जारी करने के पश्चात् संबंधित संस्था के विरूद्ध लगातार अधिक राशि वसूल किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। 

 डॉ. मंडपे ने बताया कि आदित्या हॉस्पिटल द्वारा पूर्व में भर्ती कोविड.19 के उपचाररत् मरीजों का इलाज सुचारू रूप से जारी रहेगा। परंतु कोविड.19 के नए मरीजों की भर्ती के लिए आदित्या हॉस्पिटल में रोक रहेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. एन.के. मंडपे ने बताया कि इसी तरह महासमुन्द जिले के 02 अस्पतालों इनमें आरएलसी हॉस्पिटल महासमुन्द एवं भारती हॉस्पिटल सरायपाली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें आर.एल.सी हॉस्पिटल महासमुन्द एवं भारती हॉस्पिटल सरायपाली को  कोविड.19 के मरीजों के कोविड.19 जॉच के एवज में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली किए जाने के कारण नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।
 

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