रायपुर
![उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधरित फसल बीमा 15 तक उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधरित फसल बीमा 15 तक](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1625746544611842327G_LOGO-001.jpg)
रायपुर, 8 जुलाई। कृषि विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा खरीफ 2021 के लिए 15 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम से कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओला वृष्टि, चकवाती हवाएं आदि से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने यह बीमा लागू की गई है। इसके तहत टमाटर, केला, बेगन, मिर्च, अदरक, पपीता और अमरूद का बीमा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रायपुर जिला के अन्तर्गत बीमा करने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित ऋ णमान का 5 प्रतिशत् प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋ णी एवं अऋ णी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा कराना होगा।
अऋणी कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें प्थ्ैब् कोड, शाखा, खाता क्रमांक इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो,जमा कर बीमा करा सकते हैं।
बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकृत श्री संतोष कुमार, मोबाईल नं. 9156316735 एवं उद्यान विभाग के विकासखण्ड अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। विकासखंड धरसींवा के लिए श्री परमजीत सिंह गुरूदत्ता (मो नं 76940-40000), तिल्दा के लिए श्री एन के. सरकार (मो नं94252-02821), आरंग के लिए श्री व्ही.के. ठाकुर (62643-36541) एवं अभनपुर के लिए श्री बी.पी. नायक (मोबाइल नंबर 6264544933) से संपर्क किया जा सकता है।