कारोबार
रायपुर, 2 अगस्त। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 5 करोड़ रुपये से कम का कुल कारोबार करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को वार्षिक रिटर्न के साथ एक स्व-प्रमाणित मिलान विवरण प्रस्तुत करना होगा। सरकार ने पंजीकृत व्यक्ति के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में छूट दी है जिसका वित्त वर्ष 2020-21 में कुल कारोबार 2 करोड़ रुपये तक है।
सीए रवि ग्वालानी ने बताया कि पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति 9 एवं 9ब दोनों अपने टर्नओवर के अनुसार दाखिल करते थे जिसमें 9ब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट्स से दस्तखत करवा के जमा करते थे जो कि अब 3 स्लैब्स में बट गया है। 2 करोड़ तक के टर्नओवर पर 9 9ब फाइल नहीं करना है। 2 से 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक केवल 9 फाइल करना है जिसे पंजीकृत व्यक्ति स्वयं साइन करेगा। और 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर 9 एवं 9ब दोनों फाइल होंगे जिसे अब पंजीकृत व्यक्ति ही स्वयं साइन कर के दाखिल करेगा।