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![331 करोड़ की 143.23 एकड़ शासकीय गोचर भूमि रसूखदारों के नाम चढ़ गई 331 करोड़ की 143.23 एकड़ शासकीय गोचर भूमि रसूखदारों के नाम चढ़ गई](https://dailychhattisgarh.com/uploads/article/1719572592G_LOGO-001.jpg)
कलेक्टर ने जांच में पाया-राजस्व रिकॉर्ड का दुरुपयोग कर की गई खरीदी बिक्री
आरटीआई कार्यकर्ता सोनी की शिकायत पर हुई जांच, आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 28 जून। बलरामपुर जिले के ग्राम भनौरा स्थित गोचर भूमि पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि को भू माफियाओं के द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से फर्जी सेटलमेंट लगाकर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए बगैर अनेक व्यक्तियों को भूमि विक्रय कर दी गई है।
12 जून 2023 को इसकी विस्तृत शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी ने संभागायुक्त से की थी। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 में 143. 23 एकड़ भूमि है। यह साजन अगरिया और अन्य लोगों के पूर्वजों के नाम पर था। उक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किए दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर बेच दिया गया। उक्त भूमि की वर्तमान कीमत लगभग 331 करोड़ रुपए है।
डॉ डी के सोनी की शिकायत पर कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा टीम गठित की गई जिस पर गठित टीम ने जांच कर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर बलरामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि गोचर भूमि का गलत तरीके से फर्जी सेटलमेंट लगाकर क्रय विक्रय किया गया है। जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि राजस्व रिकार्ड का दुरुपयोग कर क्रय विक्रय किया गया।
उपरोक्त गोचर भूमि में काफी प्रभावशाली व्यक्तियों जिसमें कलेक्टर का स्टेनो, ठेकेदार, नेता, अधिकारी का मकान बना हुआ है। उक्त जांच रिपोर्ट कलेक्टर के द्वारा कमिश्नर सरगुजा को भेजा जाएगा। इस पर कमिश्नर सरगुजा को निर्णय लेना है। डॉ सोनी के द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि उपरोक्त विक्रय पत्र को नियम विपरीत निष्पादित कराने के संबंध में सभी विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने एवं उपरोक्त भूमि को शासन के पक्ष में शासन का नाम राजस्व पत्रों में दर्ज कराए जाने का भी प्रयास किया जायेगा।
शिकायत की जांच रिपोर्ट आने पर सोनी अधिवक्ता ने कलेक्टर के से मांग की थी कि जब तक कमिश्नर द्वारा गोचर भूमि के बारे के निर्णय नही लिया जाता तब तक उक्त भूमि पर क्रय विक्रय एवं निर्माण पर रोक लगाई जाए। कलेक्टर ने 24 जून को ग्राम भनोरा की उपरोक्त भूमि एवं उसके समस्त बटांकन के क्रय विक्रय व अंतरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।