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नीट-यूजी जांच: सीबीआई ने गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार गोधरा के चार आरोपियों की रिमांड मांगी
28-Jun-2024 9:19 PM
नीट-यूजी जांच: सीबीआई ने गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार गोधरा के चार आरोपियों की रिमांड मांगी

गोधरा, 28 जून। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को पंचमहल जिले के गोधरा में पांच मई को नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार पांच लोगों में से चार लोगों की चार दिन की रिमांड की अपील की।

सीबीआई के वकील ध्रुव मलिक ने जिला अदालत को सूचित किया कि गुजरात पुलिस ने पहले जांच की है, लेकिन एजेंसी को इन आरोपियों को हिरासत में लेने की जरूरत है क्योंकि वह नये सिरे से जांच कर रही है।

गुजरात पुलिस ने आठ मई और उसके बाद वाले सप्ताह में जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से स्कूल शिक्षक तुषार भट्ट, जय जालाराम स्कूल के प्राचार्य पुरुषोत्तम शर्मा तथा बिचौलियों विभोर आनंद और आरिफ वोहरा की रिमांड की सीबीआई मांग कर रही है।

सीबीआई ने शिक्षा सलाहकार परशुराम रॉय की रिमांड की मांग नहीं की। सभी पांचों लोग इस समय गोधरा उप जेल में बंद हैं।

पंचमहल के प्रधान जिला न्यायाधीश सीके चौहान ने सीबीआई के रिमांड आवेदन पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस या जांच एजेंसियां गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 15 दिनों से अधिक किसी आरोपी की हिरासत की मांग नहीं कर सकतीं।

न्यायाधीश चौहान ने सीबीआई बनाम अनुपम कुलकर्णी मामले में उच्चतम न्यायालय के 1992 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के 15 दिन बीत जाने के बाद नई रिमांड तभी दी जा सकती है, जब आरोपी उस अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती था या उसने शुरुआती रिमांड के दौरान सहयोग नहीं किया।

हालांकि मलिक ने दलील दी कि यदि न्यायाधीश को उचित लगे तो गिरफ्तारी के पहले 15 दिन से अधिक रिमांड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत दी जा सकती है।

मलिक ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई गुजरात, राजस्थान, बिहार, दिल्ली तथा झारखंड में बड़ी साजिश की जांच कर रही है। (भाषा)

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