रायपुर
![छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत के बाद मिली बयाना राशि छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत के बाद मिली बयाना राशि](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1644670486611842327G_LOGO-001.jpg)
रायपुर, 12 फरवरी। आवेदक शिवप्रसाद कृषाण, जाति हलबा, सल्हाईटोला, तहसील डौंडी, जिला बालोद, (छ.ग.) ने वर्ष 2020 में लव कुमार पिता रंजीत, हालमुकाम हाटकोंदल, काला गांव, पकलापारा, तहसील- दुर्गकोदंल, जिला- उ.ब. कांकेर (छ.ग.) से उनकी ग्राम- औराटोला, प.ह.नं. 22, तहसील- डौंडी, जिला- बालोद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं.- 67/1, रकबा 0.32 हे. भूमि को क्रय करने हेतु रु 19,00,000/- में क्रय करने हेतु इकरारनामा किया गया. क्रेता शिवप्रसाद के द्वारा बयाना स्वरुप रु 2,05,000/- की राशि अनोवेदक लव कुमार को दिया गया। किंतु लव कुमार द्वारा बाद में उक्त भूमि को विक्रय करने से मना किया गया तथा बयाना की राशि भी वापस नही की जा रही थी। इससे परेशान होकर आवेदक शिवकुमार कृषाण के द्वारा आयोग में बयाना की राशि मय ब्याज वापसी हेतु आवेदन किया गया.
अध्यक्ष द्वारा उभय पक्षों को समक्ष में आहूत कर अनावेदक लव कुमार को बयाना की राशि मय ब्याज वापस लौटाने के निर्देश दिये गये. अनावेदक द्वारा दिनांक 10.02.2022 को मय ब्याज राशि रु 2,20,000/- आवेदक शिव प्रसाद कृषाण (मृत) के पुत्र डामेंद्र कृषाण को चेक के माध्यम से रु. 2,00,000/- एवं रु 20,000/- ऑनलाईन खाते में जमा किया गया. आयोग की कार्यवाही से आवेदक संतुष्ट हुआ, उनके निवेदन पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।