रायपुर

भिंभौरी की धान सोसायटी में फर्जीवाड़ा, फर्जी खातों से लाखों की ठगी
13-Feb-2022 4:39 PM
भिंभौरी की धान सोसायटी में फर्जीवाड़ा, फर्जी खातों से लाखों की ठगी

बख्रास्त कम्प्यूटर ऑपरेटर और सहयोगियों ने की धोखाधड़ी, एफआईआर दर्ज

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 13 फरवरी।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भिंभौरी में धान बेचने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़ा करने का केस फूटा है। सोसायटी में फर्जी खाता बही दिखाकर पांच लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है।
इस पर पुलिस ने बर्खास्त कंप्यूटर ऑपरेटर और सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। बतया गया है फर्जी किसानों के नाम पर रकबा बताकर सोसायटी को धान बेचा गया और इसके एवज में ऑपरेटर ने अपने खाते में रकम डलवा लिए। जिन किसानों का नाम पंजीकृत नहीं है उनके नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। समिति के प्रबंधक तेजराम वर्मा ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।

बताया गया, सहकारी समिति मर्यादित भिंभौरी विकास खण्ड तिल्दा पंजयन क्रमांक 633 में टेकराम साहू पिता गुनूराम साहू ग्राम छपोरा कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्य करते हुए वर्ष 2021-22 में अपने तीन सहयोगी 1 तुकाराम साहू पिता गुनूराम साहू ग्राम छपोरा 2 विरेन्द्र कुमार धीवर पिता हेम कुमार धीवर ग्राम भिभौंरी 3 हेमकुमार पिता बोधन ग्राम भिंभौरी के साथ मिलकर फर्जी नाम पर कूटरचना एवं छलकपट पूर्वक धान विक्रय किया। टेकराम साहू ने पृथक कृषक का रकबा नाम, बिना उन कृषकों का सहमति के जोडकर रकबा बढाया और बैंक खाता ना देकर अपने सहयोगी के बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करवा लिए। इस तरह से उसने कई बार दूसरों के खाता नंबर देकर सोसायटी को नुकसान पहुंचाया।  कम्प्युटर आपरेटर टेकराम साहू द्वारा रामनारायण पिता भारत लाल ग्राम केंवतरा के नाम पर नवीन पंजीयन कराया गया जिसमें तीन कृषकों का नाम बिना उन कृषकों की सहमति के  जोडकर रकबा तैयार किया गया है उक्त कृषक का बैंक खाता न देकर अपने सहयोगी तुकाराम साहू पिता गुनूराम साहू ग्राम छपोरा (कम्प्युटर आपरेटर का बडा भाई) के नाम का खाता नंबर 624013135103 दर्ज कराया गया है। पटवारी हल्का नं0 51 द्वारा उक्त कृषक को फर्जी बताया गया है, इसके बाद फर्जीवाड़ा करने संदेह गहरा गया।

मामले में जांच पड़ताल करने के बाद धोखाधड़ी करने का खुलासा हुआ। टेकराम द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्य की जानकारी प्राप्त होते ही  कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसे जनवरी महीने में ही बर्खास्त कर दिया गया। दस्तावेजों की  जांच के बाद मामला पुलिस को सौंपा। अब इस केस में धोखाधड़ी और कूटरचना करने का केस दर्ज किया गया। आपरेटर टेकराम साहू के साथ तुकाराम साहू, विरेन्द्र कुमार धीवर एवं हेमकुमार धीवर को भी मिलीभगत का आरोपी बताया गया है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news