रायपुर

पांच हजार फीट या अधिक में मकान, लेकिन पार्किंग नहीं तो जुर्माना देकर करा सकेंगे नियमितीकरण
18-Feb-2022 5:37 PM
पांच हजार फीट या अधिक में मकान, लेकिन पार्किंग नहीं तो जुर्माना देकर करा सकेंगे नियमितीकरण

कैबिनेट के फैसले: एक लाख करोड़ का बजट मंजूर, उद्योगों की भूमि फ्री होल्ड, पदोन्नतियों के लिए पद बढ़ाए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने बजट सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। कैबिनेट ने इस साल के लिए तीसरे अनुपूरक बजट के साथ 2022-23 के लिए सालाना बजट और राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूर किया। सरकार अगले साल 1.10 लाख करोड़ का बजट पेश करने जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट ने आधा दर्जन संशोधन विधेयकों पर भी अपनी मुहर लगाई।

बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया। इसके तहत पांच हजार या उससे अधिक ऐसे आवासीय परिसर जिनमें पार्किंग की सुविधा नहीं है उनसे 2 लाख तक का अर्थदण्ड लेकर नियमित किया जाएगा।  

श्री चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित / लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश के लिए संशोधनों को मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार इसके तहत उद्योगपतियों को जमीन का मालिकाना हक भी दिया जा रहा है, लेकिन वे लैंडयूज बदल नहीं सकेंगे। फ्री होल्ड कराने अब केवल 10 से 30 साल पुराने बिजली बिल, सेल-परचेस, लेबर पेमेंट के दस्तावेज पेश करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है।

श्री चौबे के अनुसार अब बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिये आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया । इसके लिए भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने आज मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग तथा मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

श्री चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 में (संशोधन) किया जाना है इसके लिए एक विधेयक लाया जाएगा।  इस संशोधन के अंतर्गत भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने , सर्वेक्षण के उपरांत धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण, नामांतरण एवं बंटवारा जैसे डिजिटल  प्रक्रियाओं को विधिक रूप दिया जाएगा, इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने , मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित करने का फैसला किया गया।

उन्होंने बताया कि  वर्ष 2021-22 के खरीफ सीजन में धान खरीदी के लिए जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिये नये एचडीपीई/पीपी बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से लिया जाएगा। इसी तरह से 2021-22 में उपयोग में लाये गये एक भर्ती एचडीपीई/पीपी बारदाना मार्कफेड की संपत्ति होगी। इनका उपयोग 2022-23 में किया जा सकेगा। 

अन्य फैसले

द्य नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों को मंजूरी दी गई।

द्य छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप एच एवं प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता खत्म ।

द्य राप्रसे संवर्ग के कनिष्ठ अफसर संयुक्त कलेक्टर वेतनमान में पदोन्नत होंगे।

गौपालकों को सीएम ने दिए 10 करोड़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को गोधन न्याय योजना के  तहत पशुपालकों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और  समितियों को 10 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी किया इस राशि में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 5 करोड़ 62 लाख रूपए का भुगतान तथा गौठान समितियों को 1.88 करोड़ और महिला समूहों को 2.75 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, समेत सभी मंत्री मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारती दासन, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी उपस्थित थे।

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