रायपुर
![रायपुर में नशे का कारोबार भुवनेश्वर से सरगना समेत 5 गिरफ्तार रायपुर में नशे का कारोबार भुवनेश्वर से सरगना समेत 5 गिरफ्तार](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1645617491asili_dawai-2.jpg)
सरगना की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए सर्च अभियान की जानकारी देते आईजी आनंद छाबड़ा, और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल
डेढ़ लाख का गांजा और 20 हजार की गोलियां जब्त
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना उड़ीसा निवासी तापस परीड़ा को पुलिस ने भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है। तापस ओडिशा से गांजा और नशीली दवाओं का कारोबार छत्तीसगढ़ में लोकल एजेंटों के जरिए करता था। इसकी गिरफ्तारी और अब हुई कार्रवाई को लेकर आईजी आनंद छाबड़ा, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बुधवार दोपहर हुई पत्रकारवार्ता में जानकारी दी।
आईजी ने बताया कि बुधवार को नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली थी कि भाठागांव स्थित न्यू बस स्टैण्ड में दो व्यक्ति अपने पास रखें बैग में गांजा रखें है तथा कहीं जाने की फिराक में है। इस पर नारकोटिक्स सेल, सायबर सेल एवं थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी कर चिन्हांकित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उनसे बातचीत करने पर वे भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम महेन्द्र श्रीवास एवं लालू श्रीवास निवासी कटनी (म.प्र.) का बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 18 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त किया और धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा गांजा को जगदलपुर से लाकर कटनी (म.प्र.) ले जाना बताया गया है।
इससे पहले नारकोटिक्स सेल को टीम को मंगलवार को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। पुलिस टीम ने मुखबीर द्वारा बताये व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ पर व्यक्तियों ने अपना नाम अनिल डडसेना उर्फ गोलू निवासी डी.डी.नगर तथा टूनु अग्रवाल एवं अमजद खान निवासी उड़ीसा का होना बताया। इनकी तलाशी लेने पर नाइट्रोसन-10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट कीमत 20 हजार रूपए मिले। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 21 नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया।
पूछताछ में इन आरोपियों ने ये टेबलेट को उड़ीसा निवासी तापस परीड़ा से खरीदकर रायपुर लाना बताया गया है।