रायपुर
![सडक़ पर बारात, डीजे-धुमाल पर रोक का उल्लंघन, 35 पर कार्रवाई सडक़ पर बारात, डीजे-धुमाल पर रोक का उल्लंघन, 35 पर कार्रवाई](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1645790524642416665G_LOGO-001.jpg)
कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस को इस नंबर 94791 91234 पर कॉल कर सकते हैं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 फरवरी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के बाद से शहर के मैरिज पैलेस एवं गार्डनों में बड़ी संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । इस दौरान संचालकों एवं परिवारों द्वारा मुख्य मार्ग में बारात निकालकर यातायात को बाधित किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डीजे व धुमाल से निकलने वाले तीव्र ध्वनि के कारण आम नागरिक एवं आसपास के रहवासियों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है जिसके परिणाम स्वरूप यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर 94791 91234 पर शिकायतें प्राप्त हो रही है। इन शिकायतों पर यातायात पुलिस द्वारा अब तक 35 से अधिक डीजे संचालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
बता दें कि तीन दिन पूर्व ही यातायात, एवं पर्यावरण विभाग ने रात10 बजे के बाद बारात निकालने, और डीजे धुमाल बजाने पर रोक लगा दी है।
ज्ञात हो कि कोलाहल नियंत्रणअधिनियम की धारा 11 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार के वाहनों पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड बॉक्स लगाया जाना तथा बजाना पूर्णतया वर्जित है ऐसा करते पाए जाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।