रायपुर
अंग प्रत्यारोपण के लिए संस्थाओं को पंजीयन कराना जरूरी
26-May-2022 8:12 PM
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रायपुर, 26 मई। प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी संस्थाओं को राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन में पंजीकृत कराना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। बताया गया कि राज्य में मानव एवं ऊतक प्रत्योरापण अधिनियम 1994 एवं 2014 संशोधित अधिनियम लागू है। कैडवर अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण भी अधिनियम अंतर्गत नियंत्रित होगी। राज्य में कैडवर प्रत्यारोपण के लिए संस्था को पंजीकृत कराया जाना जरूरी होगा।