रायपुर
![जय स्तंभ से लेकर सराफा बाजार तक रैली-जुलूस बैन, बिना अनुमति के प्रदर्शन पर दर्ज होगा एफआईआर जय स्तंभ से लेकर सराफा बाजार तक रैली-जुलूस बैन, बिना अनुमति के प्रदर्शन पर दर्ज होगा एफआईआर](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1653838215642416665G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मई। शहर में रैली-जुलूस कार्यक्रमों के लिए सख्त निर्णय लेते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार ने जय स्तंभ चौक से लेकर सराफा बाजार तक किसी भी तरह के आयोजनों पर बैन लगाने आदेश जारी कर दिया है। चार इलाकों में रैली और जुलुस पूरी तरह प्रतिबंधित कर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। सराफा एसोसिएशन ने पिछले दिनों कलेक्टर सौरभ कुमार से शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, सदर बाजार में रैली, जुलूस व शोभायात्रा के लिए लग रहे जाम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नया आदेश जारी किया। सराफा एसोसिएशन की मांग पर मुहर लगाते हुए कलेक्टर ने आमापारा से शास्त्री चौक, शारदा चौक से गुरुनानक चौक, जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक व कोतवाली चौक से सत्ती बाजार एवं आजाद चौक तक के क्षेत्र पर किसी प्रकार के रैली, शोभायात्रा, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जीई रोड में आमापारा से शास्त्री चौक तक,एमजी रोड में शारदा चौक से गुरुनानक चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक व सदर बाजार रोड में कोतवाली चौक से सत्ती बाजार एवं आजाद चौक तक के क्षेत्र पर किसी प्रकार के रैली, शोभायात्रा, जुलूस एवं अन्य प्रकार किया गया और इसकी अनुमति नहीं ली गई तो सीधे जुर्म दर्ज कर कार्रवाई होगी। 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।