रायपुर

रेरा के फैसलों को अपीलीय अधिकरण में दी जा सकेगी चुनौती, दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द
02-Jun-2022 7:40 PM
 रेरा के फैसलों को अपीलीय अधिकरण में दी जा सकेगी चुनौती, दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द

24 तक आवेदन मंगाए गए , तीन महीने पहले चेयरमैन की हो चुकी है नियुक्ति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 जून। छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का गठन किया जा रहा है। अधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति तो हो चुकी है, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति न हो पाने के कारण यहां सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार ने अधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए हैं।

रेरा के फैसलों के खिलाफ अधिकरण में अपील की जा सकती है। सरकार ने इसका गठन तो कर दिया था, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अधिकरण के चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड जस्टिस शरद गुप्ता की नियुक्ति की है। चेयरमैन की नियुक्ति को तीन माह से अधिक हो चुके हैं। मगर सदस्यों की नियुक्ति न हो पाने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई है।

बताया गया कि सरकार अब जाकर भू-संपदा अपीलीय अधिकरण में न्यायिक सेवा के सदस्य, और तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए हैं। न्यायिक सेवा सदस्य को कम से कम 15 साल तक न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए। साथ ही साथ विधिक सेवा के सदस्य, और उस सेवा में अपर सचिव या समतुल्य पद धारण किया हो, और भू-संपदा के मामलों के अनुभव सहित कम से कम 20 वर्ष तक अधिवक्ता रहा होना चाहिए।

तकनीकी सदस्य के लिए शहरी विकास आवास, भू-संपदा विकास, उद्योग, प्रबंध, लोक मामले या प्रशासन के क्षेत्र में निपुण होने के साथ-साथ उस क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोनों पदों के लिए 24 जून तक आवेदन किया जा सकता है। न्यायिक सेवा के सदस्य के लिए विधि सचिव, और तकनीकी-प्रशासनिक सदस्य के लिए जीएडी सचिव को आवेदन भेजे जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने भूृ-संपदा के मामलों की सुनवाई के लिए रेरा का गठन वर्ष-2017 को कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ अपील के लिए अपीलीय अधिकरण के गठन की दिशा में अब जाकर कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियम, और विकास) नियम-2017 के नियम 28 में इसका  प्रावधान है। इसमें रेरा फैसलों के खिलाफ अधिकरण में अपील की जा सकती है। अधिकरण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का अधिकार है।

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