रायपुर
रायपुर, 9 जून। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग ने अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन एवं सीमांकन प्रकरणों को तीन महीने में निराकरण करने समय सीमा निर्धारित किया गया है। इस समय सीमा मे कार्य पूरा नही करने वाले दो राजस्व अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया।
जानकारी के मुताबिक समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने वाले राज्जस्व अधिकारियों पर सौ रुपए प्रतिदिन, अधिकतम एक हजार रुपए परिव्यय व अर्थ दंड आरोपित किए जाने का प्रावधान किया है। नामांतरण और सीमांकन मामलों में समया अवधी में निराकरण में देरी पाए जाने पर रायपुर के अतिरिक्त तहसीलदार अभिषेक राठौर द्वारा सीमांकन प्रकरण का समय अवधि में निराकरण नहीं किए जाने पर सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) रायपुर ने राठौर को एक हजार रुपए परिव्यय/अर्थदंड से दंडित किया है।
इसी प्रकार धरसीवां के अतिरिक्त तहसीलदार अजय चंद्रवंशी के द्वारा अविवादित नामांतरण का समय सीमा में निराकरण नहीं किए जाने के कारण उन्हें भी एक हजार रुपए परिव्यय/अर्थदंड से दंडित किया है. उक्त दोनों ही अधिकारी परिव्यय राशि भुगतान के लिए दायी होंगे। जिसके बाद अनुविभगीय दंडाधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिया गया।