राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 जून। यश चौथवानी हिट एंड रन मामले में पीडब्ल्यूडी एसडीओ दीवान की जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दी। शुक्रवार को अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते एसडीओ के द्वारा किए गए अपराध को गंभीर माना और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। शहर के यश चौथवानी हिट एंड रन मामले में आखिरकार पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के एसडीओ पीएस दीवान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते नई धारा जोड़ दी है।
शुक्रवार को न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। एसडीओ द्वारा बुधवार को जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उसकी याचिका खारिज होने के बाद एसडीओ की पुलिस कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है।
सडक़ हादसे में शहर के युवा यश चौथवानी के मौत के मामले में आरोपी पीडब्ल्यूडी के एसडीओ पीएस दीवान के खिलाफ धारा 304 का मामला दर्ज जोड़ा गया। न्यायालय ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए दीवान की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक के गुप्ता के न्यायालय में याचिका पर सुनवाई हुइ। इसमें पीडि़त पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रशांत तिवारी और शासकीय अभिभाषक नारायण कन्नौजे ने दलील प्रस्तुत की।
अधिवक्ताओं द्वारा आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया गया। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध होने के आधार पर याचिका निरस्त कर दी। अब पुलिस कभी भी एसडीओपी दीवान को गिरफ्तार कर सकती है। शहर में दीवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर मौन रैली व श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया था।