सूरजपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
प्रतापपुर, 25 नवंबर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में महिलाओं को कानूनी साक्षरता का ज्ञान होना उनके व उनके परिवार के विकास के लिए आवश्यक है। विधिक जागरूकता से ही महिला का सशक्तिकरण संभव है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से महिलाओं के लिए यह विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कानून के ज्ञान के अभाव के चलते आवाज नहीं उठा पाती है। इसी के चलते वह कई तरह की प्रताडऩाओं का सामना करती है।
गुरुवार को जनपद पंचायत सभा कक्ष में महिलाओं को जमीनी स्तर पर विधिक जागरूक करने के उद्देश्य से तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापपुर द्वारा आयोजित शिविर में न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने आगे कहा कि विधिक जागरूकता से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा।
उन्होंने महिलाओं के संबंध में बनाए गए कानूनों की जानकारी व्यवहार न्यायाधीश समीर कुजुर महिलाओं को बाल विवाह की आयु व बाल विवाह के नुकसान के संबंध में जानकारी देते हुए विधिक सहायता के महत्व को समझाया। महिला के हक व अधिकार के संबंध में जानकारी दी।
इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला अधिवक्ता गण, जनपद सीईओ निजामुद्दीन भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन व बिहान योजना की महिलाएं उपस्थित थे।