धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,17 दिसंबर। चिकित्सीय कार्यों में बड़ी लापरवाही बरतने पर रूद्री रोड स्थित श्रीराम मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल संचालक के विरूद्ध जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। मामले की जांच के बाद कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी पीएस एल्मा ने अस्पताल पर 30 हजार रुपए अर्थदंड कर अस्पताल संचालन को अंतिम चेतावनी दी है।
गत दिनों बालोद जिले के तहसील गुरूर के ग्राम पंचायत पिकरीपार निवासी नरेश साहू की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग को बिना सूचना और पोस्टमार्टम की कार्रवाई किए शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल पिकरीपार के 45 वर्षीय नरेश साहू शासकीय डेयरी वाहन से बीते 3 अगस्त को दुर्घटना में घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरूर में भर्ती कराया गया, जहां से रिफर कर रुद्री रोड स्थित स्थानीय श्रीराम मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में 4 अगस्त को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यहां 5 अगस्त को उपचार के दौरान उक्त मरीज की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्रीराम मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल द्वारा इसकी सूचना ना ही पुलिस विभाग को दी गई और न ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इस संबंध में शिकायत मिलने पर तत्कालीन सीएमओ ने उक्त अस्पताल संचालक से जानकारी मांगी। इस प्रकरण को 30 नवम्बर को आहूत नर्सिंग होम एक्ट की जिला स्तरीय समिति की बैठक में भी रखा गया।
कलेक्टर एल्मा ने जिले के सभी निजी अस्पताल मेडिकल संचालकों को चेतावनी दी है कि किसी भी निजी स्वास्थ्य संस्थान में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने अथवा भविष्य में मापदंड के विरूद्ध अस्पताल संचालन करने पर लाइसेंस निलंबित कर अस्पताल संचालन बंद करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित निजी स्वास्थ्य संचालक की रहेगी।