राजनांदगांव

अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम सख्त
14-Feb-2023 4:33 PM
अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम सख्त

प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड, संबंधित को नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 फरवरी।
नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है।

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने जिलाधीश  डी. सिंह द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, पूर्व में कौरिनभाठा, चिखली, बर्फानी आश्रम, रेवाडीह, लखोली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गयी। कार्रवाई की कड़ी में सोमवार को गोकुल नगर रोड कौरिनभाठा के पास रिक्त भूमि खसरा नं. 354/18 रकबा 0.1700 हे., खसरा नं. 354/23 रकबा 0.1540 हे. व खसरा नं. 354/26 रकबा 0.0200 हे. में गिरधर गोपाल आ. जीवन लाल महेश्वरी द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही तैयारी की जानकारी होते ही नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितो को नोटिस भी दिया जा रहा है।

अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा जिलाधीश द्वारा भी बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिए गए थे कि जहां अवैध प्लाटिंक की जा रही है वहां निरंतर कडी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के  समय सहायक अभियंता  दीपक अग्रवाल, उप अभियंता अनूप पाण्डे तथा प्र.पटवारी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा उपस्थित थे।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते कहा कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लें। जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्रवाई करें, ताकि परेशानी से बचा जा सके।

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