दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 23 फरवरी। स्कूल जा रही किशोरी का हाथ पकडक़र छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी लुकेश उर्फ लोकेश को धारा 354 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड, धारा 323 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी। किशोरी ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 6 जून 2022 की सुबह 10.30 बजे वह स्कूल से निकल कर अपने घर वापस लौट रही थी।
उसी दौरान आरोपी लोकेश उसका हाथ पकड़ कर उसे घसीटते हुए अपने घर की ओर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ किया। पीडि़ता ने पुलिस को बताया था कि तीन-चार माह पूर्व भी आरोपी स्कूल परिसर में प्रवेश कर उसके साथ छेड़छाड़ किया था। मना करने पर उसके साथ मारपीट की थी।