बलरामपुर
अपराध दर्ज कराने न्यायालय में परिवाद पेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर,16 जून। बलरामपुर वनमंडल में बरबेट वायर सप्लाई किए बिना लाखों का भुगतान करने का आरोप लगाते हुए आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी ने न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में परिवाद पेश किया है।
मामला बलरामपुर वनमंडल का है, जहां पर बरबेट वायर सप्लाई किए बिना 29,10900 रुपए का भुगतान करने का आरोप है। उक्त घोटाले के संबंध में संबंधित ठेकेदार और संलग्न अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में धारा 156(3) का परिवाद पेश, संबंधित ठेकेदार दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अंबिकापुर और अधिकारियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया गया है।
जानकारी के मुताबिक वन मंडलाधिकारी वन मंडल बलरामपुर के द्वारा मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी सदर रोड अंबिकापुर को सीएसआईडीसी पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रमांक 3220 11 6 0000 4 दिनांक 16 जनवरी 2022 को विभागीय मद से सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पद्न कार्य में सुरक्षा कार्य हेतु 36250 किलोग्राम बरबेट वायर का प्रदाय करने हेतु आदेश दिया गया था एवं आदेश क्रमांक 322 020 500015 दिनांक 5 फरवरी 2022 को कैंपर मद से हाईटेक नर्सरी में सुरक्षा कार्य हेतु 6912 किलोग्राम चैनलिंक का प्रदाय आदेश जारी किया गया था, जिसमें दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा मात्र 5050 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय किया गया तथा 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस आदेश के अनुसार प्रदाय नहीं किया गया। जबकि दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा आदेशित मात्रा का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया गया था, जिसके संबंध में वन मंडलाधिकारी बलरामपुर के द्वारा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अंबिकापुर को 8 अगस्त 2022 को पत्र क्रमांक 1830 लिखा गया तथा 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय करने हेतु बोला गया, लेकिन उसके बाद भी दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा सामग्री प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण 20 अगस्त 2022 एवं 17 अक्टूबर 2022 को भी वन मंडलाधिकारी बलरामपुर वन मंडल के द्वारा पत्र लिखकर सामाग्री प्रदाय किए जाने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसके उपरांत भी दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा शासन से राशि प्राप्त करने के बाद भी सामग्री प्रदाय नहीं किया गया।
आरोप है कि शासकीय राशि का गबन दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा वन मंडल के अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया तथा सामग्री दिए बगैर ही फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर लाखों रुपए की राशि आहरण कर लिया।
दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर को दो बिल में कुल राशि 29,10 900 रुपए का भुगतान संबंधित वन मंडलाधिकारी के द्वारा बिना जांच पड़ताल किए कर दिया गया एवं शासन के साथ धोखाधड़ी तथा शासकीय राशि का गबन सुनियोजित तरीके से किया गया है।
दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी सदर रोड अंबिकापुर के प्रोपराइटर एवं वन मंडलाधिकारी कार्यालय के राशि भुगतान करने वाले अधिकारी एवं शासकीय राशि गबन करने तथा फर्जी बिल वाउचर बनाने के संबंध में थाना बलरामपुर में 5 अप्रैल को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन थाना प्रभारी बलरामपुर के द्वारा कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, जिसके कारण पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के समक्ष 8 मई को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने का निवेदन किया गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 20 जून को नियत किया गया है।