राजनांदगांव

नाबालिग से रेप, 2 आरोपी को 20 साल की सजा
30-Jun-2023 4:01 PM
नाबालिग से रेप, 2 आरोपी को 20 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 30 जून।  डोंगरगढ़ क्षेत्र के मोहारा पुलिस चौकी क्षेत्र में दो साल पहले एक नाबालिग से रेप के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। प्रकरण को तत्कालीन पुलिस चौकी प्रभारी दिनेश यादव ने कार्रवाई करते आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की तगड़ी चार्जशीट के चलते आरोपियों के वकील की तमाम दलील को खारिज करते अदालत ने 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के मुताबिक प्रकरण के अनुसार ग्राम जारवाही निवासी देवनारायण उर्फ दाऊ देवांगन पिता स्व. टेकराम देवांगन एवं रमेश मरकाम पिता घुरसिंह मरकाम निवासी ग्राम भारी थाना बैहर जिला बालाघाट मध्यप्रदेश ने 15 अगस्त 2021 की रात लगभग 11.30 बजे पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर डोंगरगढ़ ले जाया गया।

आरोपी पीडि़ता बालिका को डोंगरगढ़ से बिलासपुर एवं वहां से ग्राम कावेरी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र ले गए जहां आरोपी देवनारायण उर्फ दाऊ देवांगन के साथ उनकी मोटर साइकिल में बिठाकर उससे दुष्कर्म किया गया।

पीडि़ता को सह-अभियुक्त रमेश मरकाम भी उत्प्रेरित कर लैंगिक हमला किया गया। पीडि़ता के पिता ने युवती की गुमशुदगी की शिकायत मोहारा पुलिस चौकी में 17 अगस्त 2021 को दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले को विचारण के न्यायालय में पेश किया। 

न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई कर विवेचना उपरांत अभियोगी देवनारायण उर्फ दाऊ देवांगन निवासी ग्राम जारवाही थाना मोहारा को धारा 363 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया एवं अभियुक्त रमेश मरकाम को धारा 363, 34 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 366 क, 34 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एकहजार रुपए जुर्माना तथा धारा 6 बालको का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे द्वारा 8 जून 2023 को यह फैसला सुनाया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अधिवक्ता अशोक लिल्हारे द्वारा पैरवी की गई।

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