राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 जुलाई। अवैध रूप से कबाड़ी परिवहन करने वाले दो आरोपियों को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की। आरोपियों से बड़ी मात्रा में वाहन में टूटा-फूटा सामान लोड़ जिसकी वाहम समेत कीमत 3 लाख 50 हजार रुपए को जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 41(14) सीआरपीसी/379 भादवि के तहत कार्रवाई की गई।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ़ चौकी अर्जुन कुर्रे के दिशा निर्देशन में अवैध शराब बिक्री-परिवहन करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी नगर निरीक्षक बृजेश सिन्हा के निर्देश में 2 जुलाई को अवैध कबाड़ी परिवहन करने ले जा रहे मुखबीर की सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक होमप्रकाश सलामे, स्टाफ सहायक उपनिरीक्षक शब्बीर खान, आरक्षक एवं गवाह के मुखबीर सूचना तस्दीक एवं वैधानिक कार्रवाई के लिए मुखबीर के बताए स्थान पर पहुंचकर वाहन-709 को टूटा-फूटा कबाड़ी सामान भरा हुआ वाहन को रोका गया। आरोपी को वाहन में ले जा रहे कबाड़ी सामान के संबंध में धारा 91 जाफौ का समंश जारी कर तामिल कराया, जो कोई लाईसेंस व कागजात पेश नहीं किया। जब्त वाहन को बांधाबाजार धरमकांटा से तोल कराया गया, जो 7630 किग्रा कीमती करीबन 50 हजार रुपए कुल वाहन सहित 3 लाख 50 हजार रुपए को गवाह के समझ जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी रमेश मंडवी 60 साल निवासी भानुप्रतापपुर और सुरेश कुमार मालिया 34 साल निवासी कुसुमतोला का कृत्य धारा 41(14) सीआरपीसी/379 भादवि का घटित करना पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तारी के कारण बताकर गिरफ्तारी की गई।