बलरामपुर

143.23 एकड़ गोचर भूमि फर्जीवाड़ा, सरगुजा कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश, कलेक्टर से मांगी जांच रिपोर्ट
06-Jul-2023 8:13 PM
143.23 एकड़ गोचर भूमि फर्जीवाड़ा, सरगुजा कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश, कलेक्टर से मांगी जांच रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बलरामपुर,6 जुलाई।
ग्राम भनौरा जिला बलरामपुर में स्थित गोचर भूमि खसरा नंबर 93 रकबा 143.23 एकड़ को फर्जी सेटलमेंट लगाकर विक्रय करने के मामले में आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी की शिकायत पर सरगुजा संभाग कमिश्नर ने जांच का आदेश देते हुए कलेक्टर से जांच रिपोर्ट मांगी है।

 बलरामपुर जिले के ग्राम भनौरा स्थित गोचर भूमि पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि को भू माफियाओं के द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से फर्जी सेटलमेंट लगाकर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए बगैर अनेकों व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने के संबंध में जांच कराकर भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज कराते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने के संबंध में डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 12 जून 2023 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

शिकायत में उल्लेख किया गया था कि बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि है जो साजन आ. बंसी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंसी जाति अगरिया, बाबूलाल आ.राम देनी जाति भुइयां , रामलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, पचाठ आ.लालदेव जाति भुइयां, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईयां, पवन आ. तेजन जाति भुईयां एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुइयां  सभी निवासी ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर के पूर्वजों के नाम पर था, जिसे रामविलास आ.रामजतन के नाम पर वर्ष 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग के द्वारा अलग से खसरा नंबर क्रमांक 520, 521, 522, 523, 525, 526 आवंटित कर पट्टा प्रदान किया गया।

 इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया। उक्त भूमि का पट्टा साजन, दीपकराम दोनों पिता बंसी जाति अगरिया के दादा  लालसाय आ. भदवा तथा बाबूलाल, रामलाल दोनों पिता रामदेनी जाति भुइयां के भाई जगपत आ. लालदेव तथा पचाठ, जक्लू दोनों पिता लालदेव के पिता रामदेनी  आ. दिकवा तथा पवन के दादा बंधन आ.रामजीत एवं रामविलास के नाम पर प्रदान किया गया।
 
उपरोक्त वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को जो साजन आ. बंसी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंसी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, रामलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, पचाठ आ. लालदेव जाति भुइयां, जक्लू आ. लालदेव जाति भुइयां, पवन आ. तेजन जाति भुइयां एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुइया भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किए दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर उपरोक्त भूमि को सेटलमेंट की भूमि खसरा नंबर 218/31, 218/32, 218/35 अरविंद गुप्ता,खसरा नंबर 218/20, 218/21 मदन गुप्ता, खसरा नंबर 218/34, 218/7 महमूद अंसारी, खसरा नंबर 218/9, 218/8 वीनू गुप्ता, खसरा नंबर 218/18 राकेश, खसरा नंबर 218/4, 218/13 सुषमा प्रजापति, खसरा नंबर 218/19, 218/6 आशीष द्विवेदी कलेक्टर के स्टेनों का पुत्र, खसरा नंबर 218/5, 218/12, 218/10 अजय गुप्ता, खसरा नंबर 218/15 सुभाष गुप्ता, खसरा नंबर 218/24 राधा गुप्ता, खसरा नंबर 218/26 रूपा गुप्ता, खसरा नंबर 218/15 शीला गुप्ता , खसरा नंबर 218/14 संजीव गुप्ता, खसरा नंबर 218/11 राधिका गुप्ता, खसरा नंबर 216/02, 222/7 सुरेश गुप्ता, खसरा नंबर 222/1 विनोद गुप्ता, खसरा नंबर 222/1 रामविलास, खसरा नंबर 222/6 सुनीता गुप्ता, खसरा नंबर 222/4 अर्जुन प्रसाद, खसरा नंबर 222/5 सलीम, खसरा नंबर 222/3 रसीद,  खसरा नंबर 222/10 सरस्वती, खसरा नंबर 222/13 किरण, खसरा नंबर 222/20 रंजीत गुप्ता, खसरा नंबर 220/1, 220/2, 220/12 राजेंद्र, खसरा नंबर 220/3 मनोज,  खसरा नंबर 220/4 रीमा गुप्ता, खसरा नंबर 220/10 रमेश गुप्ता, खसरा नंबर 220/6 प्रभा देवी, खसरा नंबर 220/5 सरिता देवी, खसरा नंबर 220/7 श्रवण सोनी, खसरा नंबर 220/8 संगीत देवी, खसरा नंबर 220/9 अनीता यादव, खसरा नंबर 220/11 बसंती देवी, खसरा नंबर 222/14 श्याम दीप गुप्ता, खसरा नंबर 222/15 पंकज गुप्ता, खसरा नंबर 240/8 नीलम पटवा आ. हीरालाल, खसरा नंबर 241/2 शांति देवी आ. जीतन प्रसाद,  खसरा नंबर 241/1 बाबूलाल आ. रामदेनी, खसरा नंबर 241/10 निरंजन मंडल आ. मनीनदर, खसरा नंबर 241/11 राजेंद्र आ. जगदीश, खसरा नंबर 241/7 संदीप गुप्ता आ.सुरेश गुप्ता, खसरा नंबर 241/8 दीप कुमार आ. सुरेंद्र गुप्ता, खसरा नंबर 239/5 अशोक गुप्ता आ. नथुनी साव, खसरा नंबर 239/4 पूनम देवी आ.रामलाल, खसरा नंबर 239/6 श्याम कुमार आ. छुनेश्वर, खसरा नंबर 239/28 अनीता आ. राजेंद्र, खसरा नंबर 239/32, 239/22 चंदन गुप्ता आ.राजनाथ, खसरा नंबर 239/12 ललन यादव आ. बद्री यादव, खसरा नंबर 239/27, 23913, 23915 239/17,239/8 दीप कुमार आ. सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्णित व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि विक्रय किया गया।

गोचर भूमि जिसका रकबा 143 एकड़ की जांच को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने का षड्यंत्र करते हुए मात्र 12 से 15 लोगों को टारगेट करते हुए द्वेषपूर्ण जांच कर कार्यवाही किया जा रहा है जबकि 143 एकड़ में काबिज सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की शिकायत डीके सोनी के द्वारा किया गया।

उपरोक्त गोचर भूमि में काफी प्रभावशाली व्यक्तियों जिसमें कलेक्टर का स्टेनो, ठेकेदार, नेता, अधिकारी का मकान बना हुआ है।

अरविंद गुप्ता, मदन गुप्ता, महमूद अंसारी, बीनू गुप्ता, राकेश, सुषमा प्रजापति, आशीष द्विवेदी कलेक्टर के स्टेनों का पुत्र,अजय गुप्ता, सुभाष गुप्ता, राधा गुप्ता, रूपा गुप्ता, शीला गुप्ता, संजीव गुप्ता, राधिका गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, विनोद गुप्ता, रामविलास, सुनीता गुप्ता, अर्जुन प्रसाद, सलीम, रशीद, सरस्वती, किरण, रंजीत गुप्ता, राजेंद्र, मनोज, रीमा गुप्ता, रमेश गुप्ता, प्रभा देवी, सरिता देवी, श्रावण सोनी, संगीता देवी, अनीता यादव, बसंती देवी, श्यामलाल गुप्ता, पंकज गुप्ता, नीलम पटवा आ.हीरालाल, शांति देवी आ. जीतन प्रसाद, बाबूलाल आ.रामदेनी, निरंजन मंडल आ. मनिनदर मंडल, राजेंद्र आ. जगदीश, संदीप गुप्ता आ. सुरेंद्र गुप्ता, दीपू कुमार आ.सुरेंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता आ. पूनम देवी आ. रामलाल, श्यामलाल कुमार आ. छुनेश्वर, अनीता आ. राजेंद्र, चंदन गुप्ता आ. राजनाथ, ललन यादव आ.बद्री यादव, दीप कुमार आ.सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता उल्लेखित व्यक्तियों के द्वारा जो विक्रय नामा निष्पादित किया गया है उसमें फर्जी सेटलमेंट की कॉपी लगाकर कराया गया है इसलिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ-साथ उपरोक्त विक्रय पत्र को नियम विपरीत निष्पादित कराने के संबंध में सभी विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने एवं उपरोक्त भूमि को शासन के पक्ष में शासन का नाम राजस्व पत्रों में दर्ज कराए जाने का निवेदन किया गया है।

जांच प्रतिवेदन 7 दिन में देने के आदेश
कमिश्नर सरगुजा के द्वारा डीके सोनी के शिकायत आवेदन पर उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा कलेक्टर बलरामपुर को पत्र लिखते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

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