राजनांदगांव

निगम ने नवागांव में किया अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त
21-Jul-2023 4:43 PM
निगम ने नवागांव में किया अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 जुलाई।
नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने जिलाधीश डी. सिंह द्वारा भी बैठक में निर्देश एि गए हैं। 

इसी कड़ी में पूर्व में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई और कुछ दिनों बाद लगातार कौरिनभाठा, चिखली दीनदयाल क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की कड़ी में गुरुवार को नवागांव रोड में प.ह.न. 35 में अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम द्वारा जेसीबी के माध्यम से मुरूम रोड उखाड़ा गया।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा जिलाधीश द्वारा भी बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिए गए थे कि जहां अवैध प्लाटिंक की जा रही है वहां निरंतर कड़ी कार्रवाई की जाए। निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह कौरिनभाठा, चिखली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया और गुरुवार को नवागांव रोड में प.ह.नं. 35 खसरा नं. 213/1/ट/9, 213/1/ट/5, 48/44, 70/4, 182/1, 213/5/ख/3, 16/2, 213/1/ट/6 तथा 213/94 एवं 11/78, 213/70, 69/4/ख/12, 213/79 तथा 128/41,213/83, 134/25 में अवैध प्लाटिंग करने पर उक्त प्लाट के लिए निर्मित मुरूम रोड को जेसीबी के माध्यम से उखाड़ा गया, जो कि छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही उक्त स्थल पर पूर्व में निगम द्वारा अवैध प्लाटिंग का बोर्ड लगाकर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। जिसके मुरूम रोड को उखाड़ा गया। कार्रवाई के दौरान उप अभियंता दिलीप मरकाम, प्र.पटवारी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा एवं निगम का अतिक्रमण अमला उपस्थित था। 

आयुक्त श्री गुप्ता ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांच कर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने नागरिकों से अपील करते कहा है कि कहीं भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लें। 
 

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