बलरामपुर
बलरामपुर, 24 अगस्त। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का की उपस्थिति में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसान पंजीयन का प्रशिक्षण समिति प्रबंधक, आपरेटर एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दिया गया।
जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस साल किसानों का पहचान बायोमैट्रिक निशान से किया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा धान खरीदी की संभावना को देखते हुए धान बेचने आने वाले किसानों का मौके पर ही फिंगर प्रिंट लेकर धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए किसानों से 31 अक्टूबर 2023 तक समितियों में अपना आधार नम्बर और उनके द्वारा नामित एक अन्य रिश्तेदार का आधार पंजीयन कराने कहा गया है।
जिला खाद्य अधिकारी एस.बी. कामठे ने बताया कि किसी भी तरह की फर्जी धान खरीदी रोकने के लिए इस वर्ष आधार नम्बर आधारित बायोमैट्रिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें धान बेचने के लिए किसानों को स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति के अंगूठे के निशान से आधार कार्ड पर आधारित बायोमैट्रिक प्रणाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही समितियों में किसानों को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
उन्होंने बताया किसान या नामित व्यक्ति द्वारा अगर किसी कारण से धान बेचने में दिक्कत हो तो एक ट्रस्टेड पर्सन विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी। वह किसान को धान बेचने में मदद करेगा। ज्ञातव्य है कि राज्य शासन खरीफ सीजन 2023-24 में पारदर्शी तरीके से धान खरीदी के लिए बायोमैट्रिक पद्धति से खरीदी प्रणाली लागू कर रही है, जिसमें किसान अपना धान बिक्री कर सकते हैं। जिस तरह से पीडीएस दुकान में राशन लेने के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है, उसी प्रकार अब धान बेचते समय किसानों को अंगूठा लगाना पड़ेगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में असुविधा न हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदार को नॉमिनी बनाने की सुविधा भी प्रदान किया गया है। जिसके आधार पर पंजीकृत किसान की अनुपस्थिति में उसके द्वारा बनाये गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है।
दरअसल जिस व्यक्ति के नाम पर पंजीयन होता है वह धान बेचने नहीं जा पाता तो उसके रिश्तेदार या परिवार के अन्य सदस्य धान बेचने समिति पहुंचते हैं। इससे परेशानी नहीं हो इसके लिए नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए नॉमिनी का आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करना होगा।
साथ ही यदि किसी कारण से पंजीकृत किसान अपना नॉमिनी अथवा आधार नम्बर परिवर्तन करना चाहता है, तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गत वर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदार को प्रेषित की जाएगी। साथ ही पूर्व वर्ष के पंजीकृत किसानों को अपना नॉमिनी जोड़वाने एवं संशोधन कराने के लिए 30 सितंबर 2023 तक आवेदन करना होगा। तथा नवीन किसान पंजीयन 31 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। पंजीयन कराने के लिए किसान को जिला सहकारी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1, नॉमिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति तथा किसान का पासपोर्ट साइज फोटो व आधार लिंक मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।
इस दौरान सहायक पंजीयक, जिला प्रबंधक नान, नोडल अधिकारी बैंक एवं जिला विपणन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।