रायपुर

बिना एरियर 4 फीसदी महंगाई राहत के आदेश से पेंशनरों में असंतोष
01-Sep-2023 3:34 PM
बिना एरियर 4 फीसदी महंगाई राहत के आदेश से पेंशनरों में असंतोष

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 सितंबर।
मध्यप्रदेश शासन से आदेश जारी होने के 2 घण्टे के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने भी जुलाई 23 से पेंशनरों एवं परिवार पेंशनर्स को 4त्न प्रतिशत महंगाई राहत की किस्त देने के आदेश जारी कर दिया. जबकि आदेश केन्द्र के देय तिथि जनवरी 23 जारी होना था.इस तरह 6 माह का एरियर न देकर हर बार की तरह एरियर राशि हजम कर ली गई।

इसके पहले भी जुलाई 23 से 5 फीसदी महंगाई राहत किस्त के आदेश जारी किये गए थे जो जुलाई 22 से लम्बित था. उसमें भी मध्यप्रदेश शासन  द्वारा चाही गई तिथि से न देकर उसका भुगतान भी  जुलाई 23 से देने के आदेश जारी करने से पेंशनर 1 साल के एरियर से वंचित हो गए. छत्तीसगढ़ सरकार के लगातार गत 5 वर्षो से केन्द्र सरकार द्वारा देय तिथि से एरियर भुगतान नही करने से पेंशनरों को हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है.इस तरह से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एरियर भुगतान करने आदेश जारी नहीं करने से राज्य के पेंशनरों घोर असन्तोष है। आज बिना एरियर जारी 4 प्रतिशत महंगाई राहत को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन ने नाराजगी जाहिर किया है। 

फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव और पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, आर पी शर्मा,  यशवंत देवान, जे पी मिश्रा तथा ओ पी भट्ट ने मुख्यमंत्री से एरियर सहित आदेश जारी करने की मांग की है।

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