बलरामपुर
प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आज
09-Oct-2023 8:36 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर, 9 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि प्रिंटिंग प्रेस द्वारा निर्वाचन संबंधी पम्पलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण और प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘‘ए’ ’ के उपबंधों द्वारा शासित किया जाता है। इस हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों की बैठक 10 अक्टूबर को शाम 4 बजे से निर्वाचन कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का ने जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।