बस्तर
जगदलपुर, 10 अक्टूबर। कलेक्टर विजय दयाराम के. द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के संपादन में डीजल एवं पेट्रोल की अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 10 के तहत समस्त पेट्रोल एवं डीजल अनुज्ञप्तिधारियों को नियमानुसार स्टॉक सुरक्षित (डेड स्टॉक सीमा को छोडक़र) रखने को दिए गए हैं।
आदेश के अनुपालन हेतु सभी ऑइल कम्पनी के अनुज्ञप्ति धारक डीजल-पेट्रोल विक्रेताओं की बैठक कलेक्टोरेट के आस्था सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी पेट्रोल एवं डीजल विक्रेताओं से विधानसभा निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पादित करने पर बल देते हुए कहा कि नियमानुसार प्रतिदिन 5000 लीटर डीजल-पेट्रोल का स्टॉक सुरक्षित रखने हेतु जिले में स्थित सभी ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया। इसके साथ ही पुलिस विभाग को पुलिस बल एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के परिवहन हेतु सुरक्षित स्टॉक रखे जाने कहा।
उन्होंने सुरक्षित स्टॉक के डीजल एवं पेट्रोल का वितरण आवश्यकतानुसार प्रोटोकॉल अधिकारी, खाद्य अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार वितरित करने को कहा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, उप पुलिस अधीक्षक कोसले,खाद्य अधिकारी राठौर तथा समस्त ऑइल कम्पनी के पेट्रोल पम्प संचालक एवं उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।