रायपुर

सूचना देने में लापरवाही पर 85 लाख का जुर्माना लगा जनसूचना अधिकारियों पर
12-Oct-2023 5:08 PM
सूचना देने में लापरवाही पर 85 लाख  का जुर्माना लगा जनसूचना अधिकारियों पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12  अक्टूबर।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के इतिहास में पिछले  ढाई साल में  अर्थ दंड लगाया गया है । आयुक्त  धनवेन्द्र जायसवाल ने  आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर पिछले ढाई साल में 3 हजार 836 प्रकरणों में कुल 85 लाख 37 हजार रुपये से अधिक का अर्थदण्ड सम्बंधित जनसूचना अधिकारियों पर लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल के सितम्बर माह के दौरान पारित आदेश में यह जुर्माना लगाया है।
इन जनसूचना अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, खनिज अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव सहित अन्य शामिल है। इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध आयोग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है।

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