बिलासपुर

एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 270 एकड़ भूमि पर अनुमति तत्काल जारी करे केंद्र सरकार, 30 नवंबर तक पूरा हो नाइट लैंडिंग का काम
03-Nov-2023 2:19 PM
एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 270 एकड़ भूमि पर अनुमति तत्काल जारी करे केंद्र सरकार, 30 नवंबर तक पूरा हो नाइट लैंडिंग का काम

हाईकोर्ट में हवाई सेवा विस्तार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर।
बिलासा एयरपोर्ट के उन्नयन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 270 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट के विस्तार की अनुमति जारी करे। शेष भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय होने के बाद करे। एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा का कार्य 30 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है।

हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रकरण की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच में हुई।  के दौरान चकरभाठा स्थित बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार की ओर से सेना को दी गई जमीन वापसी के मुद्दे पर सवाल जवाब हुए। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रक्षा मंत्रालय से 1024 एकड़ जमीन वापस लेने के आवेदन प्रस्तुत करते हुए पूरी राशि 93 करोड़ रुपये जमा कराये जा चुके हैं। उनकी ओर से कोई कार्रवाई शेष नहीं है। रक्षा मंत्रालय की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कहा कि 1014 एकड़ जमीन वापस करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही हो पायेगा। इसमें चार सप्ताह का समय लग सकता है। वर्तमान में विस्तार के लिए अत्यावश्यक 270 एकड़ जमीन पर काम शुरू करने की सहमति केंद्र सरकार दे सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार को आवेदन करना होगा।  महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की ओर से बताया गया कि इस संबंध में आवेदन दिया जा चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र इस 270 एकड़ पर कार्य की अनुमति देने की कार्रवाई शीघ्र करे तथा शेष जमीन को कैबिनेट के निर्णय के बाद हस्तांतरित करने की कार्रवाई करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार के सचिव व राज्य के मुख्य सचिव को विवाद के निपटारे के लिए आपस में बैठक करने के लिए भी कहा।

उच्च न्यायालय ने बाक़ी सभी निर्माण कार्य जैसे कि नाईट लैंडिंग सुविधा, बाउंड्री वॉल का निर्माण, एप्रोच रोड आदि के शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। नाईटलैंडिक सुविधा के लिए कोर्ट ने 30 नवंबर तक की सीमा तय की है। इसका 80 प्रतिशत कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई है।

उच्च न्यायालय में सभी पक्षकारों ने बताया कि बिलासपुर से दिल्ली लिए सीधी वायु सेवा 30 अक्टूबर से चालू हो गई है , जिसे अच्छा प्रतिसाद मिला है। इस पर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, एएआई और अलायन्स एयर को सीधी वायु सेवा को निरंतर रखने के लिए प्रयास करने लिए कहा। साथ ही कहा कि  बिलासपुर से कोलकाता , हैदराबाद और दूसरे मेट्रो सिटीज़ के लिए भी सीधी वायु सेवा प्रदान की जानी चाहिए। जिस पर अलायन्स एयर की तरफ़ से ये बताया गया कि शीघ्र ही बिलासपुर से कोलकाता एवं हैदराबाद के लिए विंटर शेड्यूल के तहत सीधी वायु सेवा चालू हो सकती है जिसके लिए राज्य सरकार , केंद्र सरकार , एएआई और अलायन्स एयर प्रयासरत हैं।

मालूम हो कि बिलासा एयरपोर्ट के उन्नयन को लेकर हाईकोर्ट में पत्रकार कमल दुबे और हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव व सुदीप श्रीवास्तव ने पैरवी की। प्रकरण की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। 

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