बिलासपुर
मासूम से रेप के आरोपी को 20 साल का कारावास
02-May-2024 12:57 PM
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 2 मई। साढ़े चार साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दो वर्ष पूर्व सिविल लाइन थाने के अंतर्गत यह घटना हुई थी। मरवाही के टिकरी कलां का 18 वर्षीय मोहम्मद रिजवान उर्फ रिज्जू अपने रिश्तेदार के घर बिलासपुर आया था। पड़ोस के घर की छत पर पीड़ित बच्ची खेल रही थी। वहां आरोपी ने उसे पकड़कर दुष्कर्म किया। बच्ची रोती हुई अपनी मां के पास पहुंची और घटना के बारे में बताया। परिजनों ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 5 एम व 6 पाक्सो एक्ट के तहत विवेचना कर केस डायरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत की। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी मोहम्मद रिजवान को 20 साल के सश्रम कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।