दुर्ग

जिला दण्डाधिकारी ने की जिलाबदर की कार्रवाई
08-Nov-2023 2:57 PM
जिला दण्डाधिकारी ने की जिलाबदर की कार्रवाई

दुर्ग, 8 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश राकेश घुघल उर्फ वालिया  उम्र 31 वर्ष साकिन आई.एम.आई.चौक मोहन नगर दुर्ग थाना मोहन नगर के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्रवाई करते हुए एक वर्ष की अवधि तक राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी जिलों की सीमाओं से 3 नवम्बर 2023 से एक सप्ताह के भीतर बाहर जाने का आदेश पारित किया है। 3 नवम्बर 2023 से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं पर जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राकेश घुघल द्वारा अब तक 16 अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश घुघल उर्फ वालिया थाना मोहननगर क्षेत्र का आदतन अपराधी है। गुण्डागर्दी, मारपीट तथा आम जनता को डरा धमका कर अवैध वसूली करना उनकी दिनचर्या बन गई है। आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य को गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देना। सरेराह मारपीट कर चोट पहुंचाना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, लोगों को आतंकित करना, आटो/मिनीडोर चालकों को धमकाकर अवैध वसूली करना, मोहन नगर कॉलोनी व रेल्वे स्टेशन के आस-पास के होटल, बार, पान ठेला से सामान ले लेना, उसका पैसा नहीं देना तथा पैसा मांगने पर मारपीट करना उसका सामान्य प्रवृत्ति बन गया था।

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