बलरामपुर

15 की शाम 5 बजे से 17 तक शुष्क दिवस घोषित
08-Nov-2023 8:45 PM
15 की शाम 5 बजे से 17 तक शुष्क दिवस घोषित

बलरामपुर, 8 नवम्बर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवम्बर को सायं 5 बजे से 17 नवम्बर को सम्पूर्ण दिवस तक शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

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