जान्जगीर-चाम्पा
जांजगीर-चांपा, 1 दिसंबर। उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण में पारित अन्तरिम आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, नि:शक्तजनो, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण में प्रदत्त शक्त्यिों का प्रयोग करते हुए जिला जांजगीर-चाम्पा की सीमा के अंतर्गत नीचे उल्लेखित क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कलेक्टर चौक जाजगीर से परिवहन कार्यालय एवं पॉलटेक्नीक कॉलेज तक, जिला एवं सत्र न्यायालय अन्य न्यायालय, समस्त शासकीय अशासकीय हॉस्पीटल, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान जांजगीर-चांपा, समस्त शासकीय कार्यालय क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
उपरोक्त आदेश में अधिकृत सक्षम प्राधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।