दुर्ग

भिलाई निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
09-Feb-2024 9:13 PM
भिलाई निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

  फर्जी जाति प्रमाणपत्र से चुनाव लडऩे का मामला  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

भिलाई नगर, 9 फरवरी। भिलाई नगर निगम पार्षद और उप सभापति इंजीनियर सलमान के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

ज्ञात हो कि भिलाई के वार्ड नंबर 35 शारदापारा के रहने वाले सलमान पर सुपेला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सलमान पर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करके चुनाव लडऩे का आरोप है। 

पुलिस ने सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग और जान बूझकर दस्तावेजों में कूटरचना का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी मोहम्मद सलमान की ओर से अधिवक्ता एसएस बंसल ने कोर्ट में उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया, जिसमें कहा गया कि सुपेला थाने में उनके खिलाफ रंजिश से झूठा केस दर्ज कराया गया है। उनके मुवक्किल ने कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया है। उन्होंने कोर्ट के सामने आवेदक का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। 

आवेदन पत्र के साथ-साथ स्कूल के सभी सर्टिफिकेट भी पेश किए गए, जिसमें जाति कुंजड़ा का जिक्र है। अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए कहा कि आवेदक भिलाई नगर पालिका निगम का निर्वाचित पार्षद और उपसभापति है। उसकी समाज और परिवार में काफी मान-सम्मान और प्रतिष्ठा है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करती है तो उसके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगेगा और अपूरणीय क्षति होगी। इसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं है। 

कोर्ट में कहा गया कि आवेदक आदतन अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं है। वो दुर्ग जिले का निवासी है और फरार होने की आशंका नहीं है। पार्षद पर लगाई गई धारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार योग्य है। ये अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय योग्य नहीं है, इसलिए पार्षद को जमानत का लाभ देना चाहिए। इस दौरान शपथ पत्र भी पेश किया गया जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने मोहम्मद सलमान के खिलाफ तैयार केस डायरी को कोर्ट में पेश किया। प्रार्थी भोजराज सिन्हा और चंदन यादव की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ऩे और झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने और जीतकर लाभ लेने का आरोप है। मामला जांच में है। केस डायरी के आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

गौरतलब हो कि भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने सुपेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि साल 2021 में नगर निगम भिलाई का चुनाव हुआ था। उसमें इंजीनियर सलमान ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने ओबीसी कैटेगरी से चुनाव जीता है।

भोजराज सिन्हा ने बताया कि भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में पार्षद पद के चुनाव लड़ऩे के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया था। इसके तहत शारदा पारा वार्ड 35 को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था। इंजीनियर सलमान के पास ओबीसी जाति प्रमाण पत्र नहीं था।

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