दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 13 फरवरी। स्कूल आने जाने वाली किशोरी का रास्ता रोकते हुए हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी आशीष गंधर्व को धारा 354 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास ,2000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के साधारण कारावास, धारा 354 (घ) के तरह एक वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 15 दिन का साधारण कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम करवास,2000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक कभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
13 वर्षीय किशोरी को आरोपी स्कूल आने जाने के दौरान उसका पीछा करता था और उससे प्यार करने की बातें करता था। आरोपी ने किशोरी से कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना नहीं रह सकता हूं। 18 अप्रैल 2022 को आरोपी ने किशोरी का रास्ता रोक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा या तुझे खत्म कर दूंगा। परेशान किशोरी ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई। घर वालों ने पद्मनाभपुर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।