राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिये कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा आदेश जारी किया गया है कि निर्वाचन की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्त की तिथि 6 जून 2024 के मध्य कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे।
जारी आदेश में कहा गया कि पात्रतानुसार तथा उपलब्धता के अनुसार उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें भोजन व्यवस्था नहीं किया जाएगा। ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी, टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाएगा तथा किये गये काल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त कर ली जाएगी। ठहरने वाले का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का सभी ब्यौरा अंकित किया जाएगा।