राजनांदगांव
प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई
18-Mar-2024 3:04 PM
राजनांदगांव, 18 मार्च। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। मोहला-मानपुर-अं. चौकी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस. जयवर्धन के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।