सारंगढ़-बिलाईगढ़

सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन
26-Apr-2024 3:41 PM
सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 26 अप्रैल। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में लोकसभा चुनाव अपने पूरे शवाब पर है। पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी प्रचार में मस्त और व्यस्त दोनों है । वहीं इस चुनावी दौड़ में जिला प्रशासन खामोश बैठा हुआ हैं। चुनाव प्रेक्षक आ रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं किसी की नजर इस पल नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के नाक के नीचे संपत्ति विरूपण अधिनियम का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है पर अधिकारी चुनाव तैयारी में व्यस्त हैं। मजे की बात रायगढ़ रोड गणेश राईस मील के सामने शासकीय बिजली खंभे से लगा यह आदमकद कट-आउट जो कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. मेनका देवी सिंह का है, वहीं सरसींवा रोड गढ़ चौक के पास पीडब्ल्यूडी के वृक्ष पर लगा यह कटआउट भी कांग्रेस प्रत्याशी डॉ मेनका देवी सिंह का है दोनों कट आउट संपत्ति विरूपण अधिनियम का खुले आम उल्लंघन है।

सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानूनी 1984 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसे 5 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं,सार्वजनिक संपत्ति के रूप में ऐसे भवन या संपत्ति को माना गया है जिसका उपयोग जल, प्रकाश या ऊर्जा उत्पादन या वितरण में किया जाता है। इस अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी डॉ.मेनका देवी सिंह द्वारा किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त विषय पर संज्ञान ले।

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