रायगढ़

न्यू ईयर की पार्टियों पर पुलिस की रहेगी नजर
30-Dec-2020 5:47 PM
न्यू ईयर की पार्टियों पर पुलिस की रहेगी नजर

सिर्फ आधे घंटे आतिशबाजी की मिली छूट, सेलीब्रेशन से पहले होटल मालिकों को एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 दिसंबर।
कलेक्टर भीम सिंह ने वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी उपाय अमल में लाने को दृष्टिगत रखते हुए जिले में 31 दिसम्बर को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं रायगढ़ जिला में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। 

कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जाए। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए। कार्यक्रम स्थल के क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति (जो भी कम हो) ही सम्मिलित हो सकेंगे। 

कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो, यह सुनिश्चित किया जाए एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यत: उपयोग करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए तथा विडियो ग्राफी कराई जाए ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कांटेक्ट टे्रसिंग किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जाए। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाये। कार्यक्रम आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाए। रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दे कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा। जिससे लोगों की भीड़ न हो। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार का मंच/पंडाल न लगाया जाए। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउंड बॉक्स उपयोग किया जाए। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संंबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी। आयोजन स्थल पर पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बार/पब आदि के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा-निर्देश जिसके अंतर्गत विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल बाजार अनुज्ञप्ति दोपहर 12.30 बजे से रात 11.00 बजे तक एफएल-3 (क)शॉपिग माल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक एवं एफएल-3 स्टार एवं उसके ऊपर के स्तर के होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक पालन करना अनिवार्य होगा। 

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